मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 , महिलाओं को मिलेगें 50000 रूपये, कैसे करें आवेदन जाने पूरी जानकारी:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत पंजीकृत माहिला के संस्थागत प्रसव में तीन माह का न्यूनतम वेतन एवं 1000 रूपये चिकित्सा बोनस दिया जाएगा । पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियों को रुपए 6000 एकमुश्त दिये जाएंगे । गर्भवती महिला के पुत्र होने की दशा में 20000 रुपये तथा पुत्री होने पर 25000 रूपये प्रति शिशु प्रदान किए जाएंगे । जन्म से दिव्याङ्ग बालिकाओं को 50000 रूपये बतौर सावधि जमा किए जाएंगे , जो 18 बर्ष के लिए होगा ।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है । इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश के पंजीकृत श्रामिकों के मदद के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ प्राप्त श्रमिक महिला को अपने पारिवार का पालन पोषण कने के लिए प्रसव के समय में श्र, नहीं करना पड़ेगा । श्रमिक महिलाएं प्रसव होने से पूर्व तथा पश्चात आराम कर सकेंगी तथा प्रसव काल को अच्छे से व्यतीत कर सकें ।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ :
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :-
- इस योजना के तहत पंजीकृत माहिला के संस्थागत प्रसव में तीन माह का न्यूनतम वेतन एवं 1000 रूपये चिकित्सा बोनस दिया जाएगा ।
- पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियों को 6000 रुपये एकमुश्त दिये जाएंगे ।
- गर्भवती महिला के पुत्र होने की दशा में 20000 रूपये तथा पुत्री होने पर 25000 रूपये प्रति शिशु प्रदान किए जाएंगे।
- जन्म से दिव्याङ्ग बालिकाओं को 50000 रूपये बतौर सावधि जमा दिये जाएंगे , जो 18 बर्ष के लिए होगा ।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए पात्रता :
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए निंलिखित श्रेणी के श्रमिक पत्र हैं -
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही दिया जाएगा ।
- इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक की केवल दो प्रसावों तक ही सीमित है ।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ नि : संतान दमपति में कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका को भी देय होगा ।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी बालिका होने पर दिया जाएगा ।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
- महिला श्रमिक का श्रमिक कार्ड
- आधार कार्ड
- शिशु (पुत्र /पुत्री ) का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- वैधानिक गोद प्रमाण पत्र
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र
- पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की लिए आवेदन कैसे करें ?
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का आवेदन अपने नजदीकी किसी भी CSC सेंटर या श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वैबसाइट पर स्वम आवेदन कर सकती हैं । स्वम से आवेदन करने के लिए यहाँ दिये गए कुच्छ महत्वपूर्ण बिन्द जानकार आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं।
श्रम विभाग की ओफ़्फ़िकीयल वैबसाइट https://uplabour.gov.in/ के पोर्टल पर जाना होगा ।
- पोर्टल पर जाकर आपको योजना आवेदन के सेक्शन में जाकर आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद फार्म में पूंछी गई सभी जानकारी को भरें और आवेदन पत्र खोलें के ऑप्शन पर क्लिक करें ।
- इसके बाद आवेदक को अपनी निजी जानकारी भरकर सबमिट के ऑप्शन कर क्लिक करना होगा ।
- आवेदक का आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन पत्र को संबधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद और आवेदक पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी ।
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