Type Here to Get Search Results !

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 , महिलाओं को मिलेगें 50000 रूपये, कैसे करें आवेदन जाने पूरी जानकारी

0

 मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना 2024 , महिलाओं को मिलेगें 50000 रूपये, कैसे करें आवेदन जाने पूरी जानकारी:



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत पंजीकृत माहिला के संस्थागत प्रसव में तीन माह का न्यूनतम वेतन एवं 1000 रूपये  चिकित्सा बोनस दिया जाएगा । पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियों को रुपए 6000 एकमुश्त दिये जाएंगे । गर्भवती महिला के पुत्र होने की दशा में  20000 रुपये  तथा पुत्री होने पर 25000 रूपये  प्रति शिशु प्रदान किए जाएंगे । जन्म से दिव्याङ्ग बालिकाओं को 50000 रूपये बतौर सावधि जमा किए जाएंगे , जो 18 बर्ष के लिए होगा । 

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना क्या है ?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है । इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश के पंजीकृत श्रामिकों के मदद के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड  श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना का लाभ प्राप्त श्रमिक महिला को अपने पारिवार का पालन पोषण कने के लिए प्रसव के समय में श्र, नहीं करना पड़ेगा । श्रमिक महिलाएं प्रसव होने से पूर्व तथा पश्चात आराम कर सकेंगी तथा प्रसव काल को अच्छे से व्यतीत कर सकें । 

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ :

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :-
  1. इस योजना के तहत पंजीकृत माहिला के संस्थागत प्रसव में तीन माह का न्यूनतम वेतन एवं 1000 रूपये चिकित्सा बोनस दिया जाएगा । 
  2. पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियों को 6000 रुपये  एकमुश्त दिये जाएंगे । 
  3. गर्भवती महिला के पुत्र होने की दशा में 20000 रूपये  तथा पुत्री होने पर 25000 रूपये  प्रति शिशु प्रदान किए जाएंगे।
  4. जन्म से दिव्याङ्ग बालिकाओं को 50000 रूपये बतौर सावधि जमा दिये जाएंगे , जो 18 बर्ष के लिए होगा ।
 

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना के लिए पात्रता :


मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना के लिए निंलिखित श्रेणी के श्रमिक  पत्र हैं -
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना का लाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही दिया जाएगा । 
  • इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक की केवल दो प्रसावों तक ही सीमित है । 
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना का लाभ नि : संतान दमपति में कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका को भी देय  होगा । 
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी बालिका होने पर दिया जाएगा ।

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-

  1. महिला श्रमिक का श्रमिक कार्ड 
  2. आधार कार्ड 
  3. शिशु (पुत्र /पुत्री ) का जन्म प्रमाण पत्र 
  4. बैंक खाते का विवरण 
  5. वैधानिक गोद प्रमाण पत्र
  6. चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र 
  7. पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना की लिए आवेदन कैसे करें ?

मातृत्व शिशु एवं बालिका  मदद योजना का आवेदन अपने नजदीकी किसी भी CSC सेंटर या श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वैबसाइट पर स्वम आवेदन कर सकती हैं । स्वम से आवेदन करने के लिए यहाँ दिये गए कुच्छ महत्वपूर्ण बिन्द जानकार आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। 

श्रम विभाग की ओफ़्फ़िकीयल वैबसाइट https://uplabour.gov.in/ के पोर्टल पर जाना होगा ।


  1. पोर्टल पर जाकर आपको योजना आवेदन के सेक्शन में जाकर आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  2. इसके बाद फार्म में पूंछी गई सभी जानकारी को भरें और आवेदन पत्र खोलें के ऑप्शन पर क्लिक करें । 
  3. इसके बाद आवेदक को अपनी निजी जानकारी भरकर सबमिट के ऑप्शन कर क्लिक करना होगा । 
  4. आवेदक का आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन पत्र को संबधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। 
  5. सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद और आवेदक पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी । 


Post a Comment

0 Comments

Show ad in Posts/Pages